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धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक: आंध्र उच्‍च न्‍यायलय

हैदराबाद, 8 फरवरी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों के लिए चार फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए सोमवार को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

मुख्य न्यायाधीश ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

सात सदस्यीय पीठ में यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया। दवे सहित पांच न्यायाधीशों ने आरक्षण का विरोध किया। दो न्यायाधीशों की राय अलग थी।

फैसले के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के. रोसैया ने राज्य के महाधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय का यह फैसला कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा आघात है। कांग्रेस सरकार इस कानून को 2007 में लाई थी जिसमें मुसलमानों में कुछ पिछड़े समूहों को यह आरक्षण दिया गया था।

कुछ लोगों ने निजी तौर पर तथा कुछ संगठनों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने तीसरी बार मुसलमानों के कोटे से इंकार किया है।

याचिकाकर्ताओं के एक वकील रामकृष्ण रेड्डी ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय ने उनकी दलील को सही ठहराया कि मुसलमानों में पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए कराया गया सर्वेक्षण वैज्ञानिक नहीं था।

पीठ ने इस बात पर गौर पर किया कि मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर सर्वेक्षण सिर्फ छह जिलों में कराया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग सिर्फ सरकार द्वारा नियुक्त कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहा।

वर्ष 2004 में राज्य सरकार ने मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण मुहैया कराया था लेकिन उच्च न्यायालय इस आदेश को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय की सिफारिश पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया था और उसे मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करने का निर्देश दिया था।

आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2005 में अध्यादेश जारी किया था और उसके आधार पर विधानसभा ने पांच फीसदी आरक्षण देने संबंधी कानून पारित कर दिया था। न्यायालय ने यह कहकर इसे फिर से खारिज कर दिया था कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को पार कर जाएगा।

उसके बाद सरकार ने आरक्षण पांच फीसदी से घटाकर चार फीसदी कर दिया और इस बारे में वर्ष 2007 में आदेश जारी किया। इसके तहत मुसलमानों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े 15 वर्गो के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में चार फीसदी आरक्षण दिया गया। सरकार इस बारे में भी अध्यादेश लाई जिसे बाद में कानून के रूप में विधानसभा ने पारित कर दिया।

बाद में इस चार फीसदी आरक्षण को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सरकार ने पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र नहीं किए।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में आरक्षण के तहत स्वीकृति को मंजूरी दे दी। इस पर याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी लेकिन याचिकाओं को निपटाने का जिम्मा उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया।



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